Bihar Ration Card me Name kaise Add karen 2025: अब सिर्फ 5 मिनट मे राशन कार्ड मे अपना नाम जोड़े घर बैठें

राशन कार्ड भारत के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज भी है। बिहार में, राज्य सरकार ने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया सुगम हो गई है। इस लेख में, हम बिहार राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

बिहार राशन कार्ड: एक परिचय

बिहार राज्य में राशन कार्ड खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने का आधार हैं।

राशन कार्ड के प्रकारलाभार्थीलाभ
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)अत्यंत गरीब परिवारप्रति यूनिट 35 किलो खाद्यान्न
प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)गरीबी रेखा के नीचे के परिवारप्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न
राज्य खाद्य योजनामध्यम आय वर्गराज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाभ

बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पात्रता मानदंड

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए
  3. परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए
  4. नवजात शिशु या विवाह के माध्यम से परिवार में आए नए सदस्य को जोड़ा जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

दस्तावेजविवरणमहत्व
आधार कार्डनाम जोड़ने वाले व्यक्ति का आधारअनिवार्य दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्रबिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाणअनिवार्य दस्तावेज
आय प्रमाण पत्रपरिवार की वार्षिक आय का प्रमाणश्रेणी निर्धारण के लिए
पासपोर्ट साइज फोटोनाम जोड़ने वाले व्यक्ति की फोटो2 प्रति
जन्म प्रमाण पत्रबच्चे के नाम के लिएबच्चों के मामले में
विवाह प्रमाण पत्रविवाह के बाद पति/पत्नी का नाम जोड़ने के लिएविवाहित जोड़ों के लिए
मौजूदा राशन कार्डपरिवार का वर्तमान राशन कार्डअनिवार्य दस्तावेज
मोबाइल नंबरपंजीकृत मोबाइल नंबरअपडेट और सूचनाओं के लिए

बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की विभिन्न विधियां

बिहार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए तीन प्रमुख विधियां हैं:

1. ऑनलाइन विधि

चरणप्रक्रियाविवरण
चरण 1आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंhttps://epds.bihar.gov.in पर जाएं
चरण 2‘नागरिक सेवाएं’ विकल्प चुनें‘राशन कार्ड में संशोधन/नया नाम जोड़ें’ पर क्लिक करें
चरण 3लॉगिन विवरण दर्ज करेंराशन कार्ड संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें
चरण 4ऑनलाइन फॉर्म भरेंआवश्यक व्यक्तिगत विवरण और परिवार के सदस्यों की जानकारी
चरण 5दस्तावेज अपलोड करेंसभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें
चरण 6आवेदन जमा करेंफॉर्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें
चरण 7आवेदन की स्थिति ट्रैक करेंपावती संख्या के साथ आवेदन की स्थिति की जांच करें

2. उचित मूल्य की दुकान (PDS) के माध्यम से

चरणप्रक्रियाविवरण
चरण 1अपनी स्थानीय PDS दुकान पहचानेंअपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान का पता करें
चरण 2आवेदन फॉर्म प्राप्त करेंPDS दुकान से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म प्राप्त करें
चरण 3फॉर्म भरेंसभी आवश्यक जानकारी और विवरण भरें
चरण 4दस्तावेज संलग्न करेंआवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें
चरण 5फॉर्म जमा करेंभरा हुआ फॉर्म PDS दुकान के मालिक को सौंपें
चरण 6पावती प्राप्त करेंपावती रसीद लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें

3. जन सेवा केंद्र के माध्यम से

चरणप्रक्रियाविवरण
चरण 1नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएंअपने निकटतम जन सेवा केंद्र का पता लगाएं
चरण 2राशन कार्ड सेवाएं चुनेंराशन कार्ड संशोधन/नाम जोड़ने का विकल्प चुनें
चरण 3आवश्यक विवरण प्रदान करेंऑपरेटर को अपना राशन कार्ड नंबर और विवरण दें
चरण 4दस्तावेज जमा करेंआवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दिखाएं
चरण 5शुल्क का भुगतान करेंसेवा शुल्क (लगभग ₹30-50) का भुगतान करें
चरण 6पावती प्राप्त करेंआवेदन पावती रसीद लें
चरण 7स्थिति की जांच करेंअपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके स्थिति की जांच करें

बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (विस्तृत)

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर ‘नागरिक सेवाएं’ या ‘Citizen Services’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 2: राशन कार्ड संशोधन विकल्प चुनें

  • ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘राशन कार्ड में संशोधन/नया नाम जोड़ें’ या ‘Add New Member in Ration Card’ विकल्प चुनें।

चरण 3: लॉगिन करें

  • अपना राशन कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • OTP प्राप्त करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

  • ‘नया सदस्य जोड़ें’ या ‘Add New Member’ विकल्प चुनें।
  • नए सदस्य का विवरण भरें:
    • पूरा नाम
    • पिता/पति का नाम
    • जन्म तिथि
    • लिंग
    • आधार नंबर
    • मोबाइल नंबर
    • परिवार के मुखिया से संबंध

चरण 5: दस्तावेज अपलोड करें

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • जन्म प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र (परिस्थिति के अनुसार)

नोट: सभी दस्तावेज़ JPG/PDF प्रारूप में होने चाहिए और प्रत्येक फ़ाइल का आकार 100KB से कम होना चाहिए।

चरण 6: फॉर्म जमा करें

  • सभी विवरण की जांच करें और ‘सबमिट’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर एक पावती संख्या प्रदर्शित होगी, इसे नोट कर लें या इसका प्रिंटआउट लें।

चरण 7: आवेदन की स्थिति ट्रैक करें

  • ‘आवेदन स्थिति जांचें’ या ‘Check Application Status’ विकल्प का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच करें।
  • अपनी पावती संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

महत्वपूर्ण जानकारी और नवीनतम अपडेट (2025)

विवरणजानकारी
आवेदन शुल्कनिःशुल्क (ऑनलाइन आवेदन के लिए)
प्रसंस्करण समय15-30 दिन
हेल्पलाइन नंबर1967 या 1800-345-6188
आधिकारिक ईमेलhelpdesk-epds@bihar.gov.in
नवीनतम अपडेट (2025)आधार लिंकिंग अनिवार्य
मोबाइल अपडेटमोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य
बायोमेट्रिकबायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
कोटा प्रतिबंधराशन कार्ड में अधिकतम 5 सदस्य जोड़े जा सकते हैं

नाम जोड़ने के प्रकार और विशेष मामले

1. नवजात शिशु का नाम जोड़ना

आवश्यक दस्तावेजविशेष नियमप्रक्रिया
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्रबच्चा 1 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिएसामान्य प्रक्रिया का पालन करें
आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)आधार पंजीकरण अनिवार्ययदि आधार नहीं है, तो पहले आधार के लिए आवेदन करें
बाल स्वास्थ्य कार्डअतिरिक्त प्रमाण के रूप मेंवैकल्पिक

2. विवाह के बाद पति/पत्नी का नाम जोड़ना

आवश्यक दस्तावेजविशेष नियमप्रक्रिया
विवाह प्रमाण पत्रअनिवार्यसामान्य प्रक्रिया के साथ विवाह प्रमाण पत्र जमा करें
पति/पत्नी का आधार कार्डअनिवार्यआधार में पति/पत्नी का अपडेटेड स्टेटस
संयुक्त फोटोपति-पत्नी की संयुक्त फोटोअतिरिक्त दस्तावेज के रूप में

3. वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांग सदस्य का नाम जोड़ना

आवश्यक दस्तावेजविशेष नियमप्रक्रिया
आयु प्रमाण पत्र (वरिष्ठ नागरिक)60 वर्ष या अधिक उम्रसामान्य प्रक्रिया के साथ
दिव्यांगता प्रमाण पत्रदिव्यांगता का प्रमाणअतिरिक्त लाभों के लिए
आधार कार्डअनिवार्यआधार में दिव्यांगता/वरिष्ठ नागरिक स्थिति

जिलेवार हेल्पलाइन नंबर और कार्यालय विवरण

जिलासम्पर्क नंबरकार्यालय का पता
पटना0612-2233333जिला आपूर्ति कार्यालय, गांधी मैदान, पटना
गया0631-2222222जिला आपूर्ति कार्यालय, कालीबाग, गया
मुजफ्फरपुर0621-2222222जिला आपूर्ति कार्यालय, स्टेशन रोड, मुजफ्फरपुर
दरभंगा06272-222222जिला आपूर्ति कार्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा
भागलपुर0641-2222222जिला आपूर्ति कार्यालय, तिलका मांझी, भागलपुर
पूर्णिया06454-222222जिला आपूर्ति कार्यालय, लाइन बाजार, पूर्णिया

आवेदन के बाद क्या होता है?

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया निम्नानुसार आगे बढ़ती है:

चरणप्रक्रियासमय अवधि
चरण 1आवेदन प्राप्तिआवेदन जमा करने के तुरंत बाद
चरण 2प्रारंभिक जांच1-3 कार्य दिवस
चरण 3दस्तावेज़ सत्यापन3-7 कार्य दिवस
चरण 4क्षेत्र सत्यापन (यदि आवश्यक हो)7-15 कार्य दिवस
चरण 5अंतिम अनुमोदन/अस्वीकृति15-20 कार्य दिवस
चरण 6डेटाबेस में अपडेट20-25 कार्य दिवस
चरण 7अपडेटेड राशन कार्ड जारी25-30 कार्य दिवस

सामान्य समस्याएं और समाधान

समस्यासमाधान
आवेदन पोर्टल पर तकनीकी समस्याहेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क करें या वेबसाइट को रिफ्रेश करें
दस्तावेज़ अपलोड नहीं हो रहेफ़ाइल का आकार 100KB से कम रखें और JPG/PDF प्रारूप में कनवर्ट करें
OTP प्राप्त नहीं हुआपंजीकृत मोबाइल नंबर की जांच करें या ‘OTP पुनः भेजें’ विकल्प चुनें
आवेदन स्थिति “लंबित” दिखा रही है15 दिनों तक प्रतीक्षा करें, फिर हेल्पलाइन पर संपर्क करें
आधार लिंकिंग त्रुटिअपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर आधार विवरण अपडेट करें

नवीनतम सरकारी योजनाएं और अपडेट (2025)

बिहार सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित कई नई पहल और योजनाएं शुरू की हैं:

योजना/अपडेटविवरणलाभ
वन नेशन वन राशन कार्डदेश भर में राशन कार्ड का उपयोगकिसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं
ई-पॉस मशीन अनिवार्यराशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापनराशन चोरी और धोखाधड़ी को रोकना
राशन कार्ड मोबाइल ऐपमोबाइल पर राशन कार्ड सेवाएंघर बैठे आवेदन और स्थिति की जांच
आत्मनिर्भर बिहार राशन योजनाअतिरिक्त राशन का प्रावधानCOVID-19 और आपदा राहत के दौरान अतिरिक्त राशन
सीड्स (SEEDS) पोर्टलकेंद्रीकृत डेटाबेसराशन कार्ड डेटा का आसान प्रबंधन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मैं एक से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ सकता हूं?

उत्तर: हां, आप एक ही आवेदन में एक से अधिक सदस्यों के नाम जोड़ सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

2. क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कोई शुल्क है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है। हालांकि, जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर ₹30-50 का सेवा शुल्क लग सकता है।

3. नाम जोड़ने के बाद राशन कब से मिलना शुरू होगा?

उत्तर: आम तौर पर अगले महीने के राशन वितरण चक्र से नए सदस्य को राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

4. यदि मेरा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो क्या करें?

उत्तर: आप अपने जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अस्वीकृति के कारणों को समझें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुन: आवेदन करें।

5. क्या मैं राशन कार्ड में नाम जोड़ने की स्थिति ऑनलाइन जांच सकता हूं?

उत्तर: हां, आप आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाकर ‘स्थिति जांचें’ विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

6. क्या मैं बिना आधार कार्ड के राशन कार्ड में नाम जोड़ सकता हूं?

उत्तर: नहीं, वर्तमान में आधार कार्ड अनिवार्य है। प्रत्येक नए सदस्य का आधार कार्ड होना और उसे राशन कार्ड से लिंक किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे नागरिकों के लिए यह सुविधाजनक और पारदर्शी बन गई है। ऑनलाइन आवेदन, जन सेवा केंद्र या उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवेदन करके, आप अपने परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड में आसानी से जोड़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करें और सटीक विवरण प्रदान करें ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

बिहार सरकार द्वारा नई तकनीकों और सुधारों के साथ, राशन कार्ड सेवाएं अधिक से अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन रही हैं। नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाकर नवीनतम अपडेट और सूचनाओं से अवगत रहें।


Leave a comment