राशन कार्ड भारत के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज भी है। बिहार में, राज्य सरकार ने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया सुगम हो गई है। इस लेख में, हम बिहार राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।
बिहार राशन कार्ड: एक परिचय
बिहार राज्य में राशन कार्ड खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने का आधार हैं।
राशन कार्ड के प्रकार | लाभार्थी | लाभ |
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अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | अत्यंत गरीब परिवार | प्रति यूनिट 35 किलो खाद्यान्न |
प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) | गरीबी रेखा के नीचे के परिवार | प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न |
राज्य खाद्य योजना | मध्यम आय वर्ग | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाभ |
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पात्रता मानदंड
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए
- नवजात शिशु या विवाह के माध्यम से परिवार में आए नए सदस्य को जोड़ा जा सकता है
आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
दस्तावेज | विवरण | महत्व |
---|---|---|
आधार कार्ड | नाम जोड़ने वाले व्यक्ति का आधार | अनिवार्य दस्तावेज |
निवास प्रमाण पत्र | बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण | अनिवार्य दस्तावेज |
आय प्रमाण पत्र | परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण | श्रेणी निर्धारण के लिए |
पासपोर्ट साइज फोटो | नाम जोड़ने वाले व्यक्ति की फोटो | 2 प्रति |
जन्म प्रमाण पत्र | बच्चे के नाम के लिए | बच्चों के मामले में |
विवाह प्रमाण पत्र | विवाह के बाद पति/पत्नी का नाम जोड़ने के लिए | विवाहित जोड़ों के लिए |
मौजूदा राशन कार्ड | परिवार का वर्तमान राशन कार्ड | अनिवार्य दस्तावेज |
मोबाइल नंबर | पंजीकृत मोबाइल नंबर | अपडेट और सूचनाओं के लिए |
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की विभिन्न विधियां
बिहार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए तीन प्रमुख विधियां हैं:
1. ऑनलाइन विधि
चरण | प्रक्रिया | विवरण |
---|---|---|
चरण 1 | आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं | https://epds.bihar.gov.in पर जाएं |
चरण 2 | ‘नागरिक सेवाएं’ विकल्प चुनें | ‘राशन कार्ड में संशोधन/नया नाम जोड़ें’ पर क्लिक करें |
चरण 3 | लॉगिन विवरण दर्ज करें | राशन कार्ड संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें |
चरण 4 | ऑनलाइन फॉर्म भरें | आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और परिवार के सदस्यों की जानकारी |
चरण 5 | दस्तावेज अपलोड करें | सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें |
चरण 6 | आवेदन जमा करें | फॉर्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें |
चरण 7 | आवेदन की स्थिति ट्रैक करें | पावती संख्या के साथ आवेदन की स्थिति की जांच करें |
2. उचित मूल्य की दुकान (PDS) के माध्यम से
चरण | प्रक्रिया | विवरण |
---|---|---|
चरण 1 | अपनी स्थानीय PDS दुकान पहचानें | अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान का पता करें |
चरण 2 | आवेदन फॉर्म प्राप्त करें | PDS दुकान से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म प्राप्त करें |
चरण 3 | फॉर्म भरें | सभी आवश्यक जानकारी और विवरण भरें |
चरण 4 | दस्तावेज संलग्न करें | आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें |
चरण 5 | फॉर्म जमा करें | भरा हुआ फॉर्म PDS दुकान के मालिक को सौंपें |
चरण 6 | पावती प्राप्त करें | पावती रसीद लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें |
3. जन सेवा केंद्र के माध्यम से
चरण | प्रक्रिया | विवरण |
---|---|---|
चरण 1 | नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं | अपने निकटतम जन सेवा केंद्र का पता लगाएं |
चरण 2 | राशन कार्ड सेवाएं चुनें | राशन कार्ड संशोधन/नाम जोड़ने का विकल्प चुनें |
चरण 3 | आवश्यक विवरण प्रदान करें | ऑपरेटर को अपना राशन कार्ड नंबर और विवरण दें |
चरण 4 | दस्तावेज जमा करें | आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दिखाएं |
चरण 5 | शुल्क का भुगतान करें | सेवा शुल्क (लगभग ₹30-50) का भुगतान करें |
चरण 6 | पावती प्राप्त करें | आवेदन पावती रसीद लें |
चरण 7 | स्थिति की जांच करें | अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके स्थिति की जांच करें |
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (विस्तृत)
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर ‘नागरिक सेवाएं’ या ‘Citizen Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 2: राशन कार्ड संशोधन विकल्प चुनें
- ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘राशन कार्ड में संशोधन/नया नाम जोड़ें’ या ‘Add New Member in Ration Card’ विकल्प चुनें।
चरण 3: लॉगिन करें
- अपना राशन कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP प्राप्त करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- ‘नया सदस्य जोड़ें’ या ‘Add New Member’ विकल्प चुनें।
- नए सदस्य का विवरण भरें:
- पूरा नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- परिवार के मुखिया से संबंध
चरण 5: दस्तावेज अपलोड करें
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- जन्म प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र (परिस्थिति के अनुसार)
नोट: सभी दस्तावेज़ JPG/PDF प्रारूप में होने चाहिए और प्रत्येक फ़ाइल का आकार 100KB से कम होना चाहिए।
चरण 6: फॉर्म जमा करें
- सभी विवरण की जांच करें और ‘सबमिट’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एक पावती संख्या प्रदर्शित होगी, इसे नोट कर लें या इसका प्रिंटआउट लें।
चरण 7: आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
- ‘आवेदन स्थिति जांचें’ या ‘Check Application Status’ विकल्प का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच करें।
- अपनी पावती संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
महत्वपूर्ण जानकारी और नवीनतम अपडेट (2025)
विवरण | जानकारी |
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आवेदन शुल्क | निःशुल्क (ऑनलाइन आवेदन के लिए) |
प्रसंस्करण समय | 15-30 दिन |
हेल्पलाइन नंबर | 1967 या 1800-345-6188 |
आधिकारिक ईमेल | helpdesk-epds@bihar.gov.in |
नवीनतम अपडेट (2025) | आधार लिंकिंग अनिवार्य |
मोबाइल अपडेट | मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य |
बायोमेट्रिक | बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य |
कोटा प्रतिबंध | राशन कार्ड में अधिकतम 5 सदस्य जोड़े जा सकते हैं |
नाम जोड़ने के प्रकार और विशेष मामले
1. नवजात शिशु का नाम जोड़ना
आवश्यक दस्तावेज | विशेष नियम | प्रक्रिया |
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र | बच्चा 1 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए | सामान्य प्रक्रिया का पालन करें |
आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) | आधार पंजीकरण अनिवार्य | यदि आधार नहीं है, तो पहले आधार के लिए आवेदन करें |
बाल स्वास्थ्य कार्ड | अतिरिक्त प्रमाण के रूप में | वैकल्पिक |
2. विवाह के बाद पति/पत्नी का नाम जोड़ना
आवश्यक दस्तावेज | विशेष नियम | प्रक्रिया |
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विवाह प्रमाण पत्र | अनिवार्य | सामान्य प्रक्रिया के साथ विवाह प्रमाण पत्र जमा करें |
पति/पत्नी का आधार कार्ड | अनिवार्य | आधार में पति/पत्नी का अपडेटेड स्टेटस |
संयुक्त फोटो | पति-पत्नी की संयुक्त फोटो | अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में |
3. वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांग सदस्य का नाम जोड़ना
आवश्यक दस्तावेज | विशेष नियम | प्रक्रिया |
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आयु प्रमाण पत्र (वरिष्ठ नागरिक) | 60 वर्ष या अधिक उम्र | सामान्य प्रक्रिया के साथ |
दिव्यांगता प्रमाण पत्र | दिव्यांगता का प्रमाण | अतिरिक्त लाभों के लिए |
आधार कार्ड | अनिवार्य | आधार में दिव्यांगता/वरिष्ठ नागरिक स्थिति |
जिलेवार हेल्पलाइन नंबर और कार्यालय विवरण
जिला | सम्पर्क नंबर | कार्यालय का पता |
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पटना | 0612-2233333 | जिला आपूर्ति कार्यालय, गांधी मैदान, पटना |
गया | 0631-2222222 | जिला आपूर्ति कार्यालय, कालीबाग, गया |
मुजफ्फरपुर | 0621-2222222 | जिला आपूर्ति कार्यालय, स्टेशन रोड, मुजफ्फरपुर |
दरभंगा | 06272-222222 | जिला आपूर्ति कार्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा |
भागलपुर | 0641-2222222 | जिला आपूर्ति कार्यालय, तिलका मांझी, भागलपुर |
पूर्णिया | 06454-222222 | जिला आपूर्ति कार्यालय, लाइन बाजार, पूर्णिया |
आवेदन के बाद क्या होता है?
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया निम्नानुसार आगे बढ़ती है:
चरण | प्रक्रिया | समय अवधि |
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चरण 1 | आवेदन प्राप्ति | आवेदन जमा करने के तुरंत बाद |
चरण 2 | प्रारंभिक जांच | 1-3 कार्य दिवस |
चरण 3 | दस्तावेज़ सत्यापन | 3-7 कार्य दिवस |
चरण 4 | क्षेत्र सत्यापन (यदि आवश्यक हो) | 7-15 कार्य दिवस |
चरण 5 | अंतिम अनुमोदन/अस्वीकृति | 15-20 कार्य दिवस |
चरण 6 | डेटाबेस में अपडेट | 20-25 कार्य दिवस |
चरण 7 | अपडेटेड राशन कार्ड जारी | 25-30 कार्य दिवस |
सामान्य समस्याएं और समाधान
समस्या | समाधान |
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आवेदन पोर्टल पर तकनीकी समस्या | हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क करें या वेबसाइट को रिफ्रेश करें |
दस्तावेज़ अपलोड नहीं हो रहे | फ़ाइल का आकार 100KB से कम रखें और JPG/PDF प्रारूप में कनवर्ट करें |
OTP प्राप्त नहीं हुआ | पंजीकृत मोबाइल नंबर की जांच करें या ‘OTP पुनः भेजें’ विकल्प चुनें |
आवेदन स्थिति “लंबित” दिखा रही है | 15 दिनों तक प्रतीक्षा करें, फिर हेल्पलाइन पर संपर्क करें |
आधार लिंकिंग त्रुटि | अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर आधार विवरण अपडेट करें |
नवीनतम सरकारी योजनाएं और अपडेट (2025)
बिहार सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित कई नई पहल और योजनाएं शुरू की हैं:
योजना/अपडेट | विवरण | लाभ |
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वन नेशन वन राशन कार्ड | देश भर में राशन कार्ड का उपयोग | किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं |
ई-पॉस मशीन अनिवार्य | राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन | राशन चोरी और धोखाधड़ी को रोकना |
राशन कार्ड मोबाइल ऐप | मोबाइल पर राशन कार्ड सेवाएं | घर बैठे आवेदन और स्थिति की जांच |
आत्मनिर्भर बिहार राशन योजना | अतिरिक्त राशन का प्रावधान | COVID-19 और आपदा राहत के दौरान अतिरिक्त राशन |
सीड्स (SEEDS) पोर्टल | केंद्रीकृत डेटाबेस | राशन कार्ड डेटा का आसान प्रबंधन |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या मैं एक से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ सकता हूं?
उत्तर: हां, आप एक ही आवेदन में एक से अधिक सदस्यों के नाम जोड़ सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
2. क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कोई शुल्क है?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है। हालांकि, जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर ₹30-50 का सेवा शुल्क लग सकता है।
3. नाम जोड़ने के बाद राशन कब से मिलना शुरू होगा?
उत्तर: आम तौर पर अगले महीने के राशन वितरण चक्र से नए सदस्य को राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
4. यदि मेरा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो क्या करें?
उत्तर: आप अपने जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अस्वीकृति के कारणों को समझें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुन: आवेदन करें।
5. क्या मैं राशन कार्ड में नाम जोड़ने की स्थिति ऑनलाइन जांच सकता हूं?
उत्तर: हां, आप आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाकर ‘स्थिति जांचें’ विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
6. क्या मैं बिना आधार कार्ड के राशन कार्ड में नाम जोड़ सकता हूं?
उत्तर: नहीं, वर्तमान में आधार कार्ड अनिवार्य है। प्रत्येक नए सदस्य का आधार कार्ड होना और उसे राशन कार्ड से लिंक किया जाना आवश्यक है।
निष्कर्ष
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे नागरिकों के लिए यह सुविधाजनक और पारदर्शी बन गई है। ऑनलाइन आवेदन, जन सेवा केंद्र या उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवेदन करके, आप अपने परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड में आसानी से जोड़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करें और सटीक विवरण प्रदान करें ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
बिहार सरकार द्वारा नई तकनीकों और सुधारों के साथ, राशन कार्ड सेवाएं अधिक से अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन रही हैं। नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in पर जाकर नवीनतम अपडेट और सूचनाओं से अवगत रहें।